ट्रेन में मिडिल बर्थ खोलने के क्या हैं नियम ?

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ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं.सभी यात्रियों को उनका पालन करना होता है. ट्रेन के स्लीपर थर्ड एसी कोच, और सेकेंड एसी कोच में लोअर, अपर और मिडिल बर्थ होते हैं. जिनके लिए भी नियम तय किए गए हैं. कितने समय तक खोल सकते हैं मिडिल बर्थ चलिए जानते हैं क्या हैं इसे लेकर रेलवे के नियम.

इतनी देर तक ही खोल सकते हैं मिडिल बर्थ

भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए याद सफर के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है. रेलवे में स्लीपर और थर्ड एसी और सेकंड एसी में लोअर, मिडिल और अपर बर्थ होती हैं. जिनमें मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे का नियम है. उसे सिर्फ उसी दौरान तक खोला जा सकता है. ना उससे पहले और ना उसके बाद.

तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक ही मिडिल बर्थ को खोला जा सकता है. ना इससे पहले और ना इसके बाद अगर आपकी लोअर बर्थ है और मिडिल बर्थ वाला यात्री तय समय से पहले बर्थ खोलता है. तो आप उसे मना कर सकते हैं. अगर फिर भी वह नहीं मानता तो आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से इसकी शिकायत तक सकते हैं.

इस दौरान टीटीई नहीं कर सकते टिकट चेक

भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाता है. रात को सफल करने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो इसीलिए भारतीय रेलवे का टिकट चेकिंग को लेकर के भी एक नियम है. इस नियम के मुताबिक रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक टीटीई टिकट चेक नहीं कर सकता है. हालांकि यह नियम उन यात्रियों के लिए है जो पहले से यात्रा कर रहे हो जिनकी यात्रा रात 10:00 बजे के बाद शुरू होती है उन्हें अपनी टिकट चेक करानी होगी.