Child Marriage : बेटी को मायके नहीं भेजने की शिकायत से बाल विवाह का राज खुला, 9 पर मामला दर्ज!

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Child Marriage : बेटी को मायके नहीं भेजने की शिकायत से बाल विवाह का राज खुला, 9 पर मामला दर्ज!

विवाह के प्रमाण स्वरूप सामने आए फोटो और वीडियो, लड़की की उम्र 14 साल!

Indore : आजाद नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा एकता नगर निवासी मनोज यादव ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। लेकिन, उसके ससुराल वाले दो माह से न तो उसे मायके भेज रहे हैं और न बेटी से मिलने देते हैं। बेटी के नाबालिग होने के चलते चाइल्ड हेल्पलाइन में उक्त शिकायत महिला में बाल विकास विभाग को भेजी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मामले के परीक्षण के बाद क्षेत्रीय सुपरवाइजर को कार्यवाही के निर्देश दिए। सुपरवाइजर नेहा राजोरिया और ललिता नवाया बालिका को लेकर खान आजाद नगर पहुंचे। मामले को लेकर ‘लाडो अभियान’ कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को आगामी कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाठक अपने साथी शैलेश शर्मा के साथ मौके पर पहुंचे।
उन्होंने दोनों पक्षों से पूछताछ की और विवाह के प्रमाण स्वरूप सामने आए फोटो और वीडियो के आधार पर विवाह में शामिल होने वाले लोगों की सूची तैयार की। लड़की के माता-पिता ने बताया कि शादी के समय बेटी की उम्र 14 वर्ष के आसपास रही है। उन्होंने ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार बालिका की उम्र 14 वर्ष और आठ माह प्रमाणित होती है।

बालिका का विवाह 25 अप्रैल को किया गया था। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को सूचना दी गई तथा एडीएम रोशन राय, एसीपी आशीष पटेल एवं एसडीएम डॉ कल्याणी पांडे के सहयोग से महेंद्र पाठक ने थाना आजाद नगर में बाल विवाह अधिनियम की धारा 9,10 एवं 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

पाठक ने बताया कि मामले में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक पवन द्वारा नाबालिग बालिका से विवाह करने पर अधिनियम की धारा 9 तथा विवाह कराने वाले लड़की के पिता, चाचा, लड़के के तीन जीजा, विवाह कराने वाले पंडित और विवाह स्थल सूर्या वाटिका के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेडिकल जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस धारा बढ़ाकर कार्रवाई कर सकती है।