Digvijay Singh Gets Relief from HC : गोलवलकर पर टिप्पणी को लेकर दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत!

एक ही कृत्य के लिए दो या अधिक FIR दर्ज नहीं की जा सकती!

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Digvijay Singh Gets Relief from HC : गोलवलकर पर टिप्पणी को लेकर दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत!

Jabalpur : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर पांच जिलों में की गई एफआईआर के संबंध में हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली। गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया (फेसबुक और ट्विटर) पर एक पोस्ट की थी। इस संबंध में उनके विरुद्ध कई पुलिस थानों में भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने शिकायत की थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 469, 505 सहित अन्य गैर जमानती धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस थाना तुकोगंज, इन्दौर में दर्ज पहली शिकायत को छोड़कर अन्य सभी शिकायतों को दिग्विजय सिंह की और से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में चुनौती दी गई थी। दिग्विजय सिंह के वकील विभोर खण्डेलवाल ने न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट में पैरवी करते हुए तर्क दिए कि एक ही कृत्य के लिए दो या अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन, फिर भी शासन उनके पक्षकार के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई है।

वकील खंडेलवाल ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट से दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की। अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने मध्यप्रदेश शासन की और से पैरवी करते हुए दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया। शासन की ओर से प्रकरण में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आगामी दिनांक तक दिग्विजय सिंह के विरुद्ध पश्चातवर्ती क्रम में दर्ज किसी भी प्रकरण में कोई कार्रवाई न करने के निर्देश शासन को दिए।