MP Exemption From Corona Bondage : सभी पाबंदी हटाई गई, विवाह समारोह मेहमानों की संख्या से मुक्त

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Bhopal : मध्यप्रदेश में अब कोरोना प्रोटोकॉल में रियायत देने का फैसला किया गया। विवाह समारोहों को मेहमानों की संख्या से मुक्त कर दिया गया। मेले भी हो सकेंगे, पर कुछ बंधन अनिवार्य होंगे। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सभी के लिए जरूरी होगा। सिनेमा का टिकट और दुकान से राशन दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगा।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है। कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए कुछ नियमों के पालन आवश्यक होंगे। शासकीय सेवकों द्वारा दोनों डोज अनिवार्य होंगे।

 

समीक्षा बैठक के बाद रियायत  * विवाह समारोह हो सकेंगे, मेहमानों की संख्या का कोई बंधन नहीं होगा।

* मेलों में दुकान वही दुकानदार लगा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं।

* सिनेमा देखने जाने, राशन की दुकान से सामग्री लेने के लिए दोनों डोज अनिवार्य होंगे।

* किसी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात का कर्फ्यू भी ख़त्म किया जा रहा है।

ये करना जरूरी होगा

प्रदेशवासियों के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार आवश्यक होगा। मास्क और यथासंभव परस्पर दूरी रखना है और असावधान नहीं होना जरुरी होगा।

* शिक्षण संस्थाओं और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी डोज दोनों डोज आवश्यक हैं

* शासकीय सेवकों को वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं।

* जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई, वहां गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने भिंड, खरगोन और सीधी जिलों की भी जानकारी ली जहां प्रथम डोज 85% से कम लोगों ने लगाया है।

* 31 दिसंबर तक प्रदेश में संपूर्ण वैक्सीनेशन करना है। मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के दोनों डोज के प्रयास करके शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।