HC Protection for Loving Couple : परिवार से परेशान प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने सुरक्षा दी!

जहां भी रहेंगे वहां की पुलिस इस जोड़े को पूरी सुरक्षा देगी!

410

HC Protection for Loving Couple : परिवार से परेशान प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने सुरक्षा दी!

इंदौर। परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाले एक जोड़े को अब घर वालों का गुस्सा भारी पड़ गया। धार जिले के राजगढ़ की रहने वाली पायल और करण को धमकियां दी गई। उनके साथ मार-पीट की गई। इसके चलते उन्होंने इंदौर आकर हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रेमी जोड़े को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए। निर्देश में यह भी कहा नवयुगल जहां भी रहता है, उस थाने में शिकायत करे। वहां की पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देगी।

इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका नवयुगल की तरफ से दायर करने वाली वकील तृप्ति सिंघल ने बताया कि हाईकोर्ट आदेश के बाद उन्होंने पलासिया के महिला थाने पर नवयुगल को ले जाकर उनके बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। इस मामले में तथ्य यह है कि राजगढ़ निवासी पायल काग (20 साल) पिता संजय काग और करण चौधरी (22 साल)पिता मोहनलाल चौधरी से जुड़ा है। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और कई सालों से एक-दूसरे को पसंद करते थे।

प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने 13 दिसंबर 2022 को हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। लेकिन, परिवार वालों को यह शादी नागवार गुजरी। लड़के और लड़की दोनों के घर वालों ने इसका विरोध किया। जब परिवार वालों ने पायल और करण को समझाने की कोशिश की और वे दोनों नहीं माने तो धमकाना और मार-पिटाई भी शुरू कर दी गई। दोनों के परिजनों ने प्रेमी जोड़े के दोस्तों तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया था।