सरकारी निर्माण पर अब 18 प्रतिशत GST, बढ़ेगी सड़क, भवन की लागत

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सरकारी निर्माण पर अब 18 प्रतिशत GST, बढ़ेगी सड़क, भवन की लागत

भोपाल: प्रदेश में अब सड़कों और भवनों की सरकारी लागत में वृद्धि होगी। इसकी वजह राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों से सरकारी काम करने के दौरान उसके बिल के भुगतान में 18 प्रतिशत GST वसूलने का फैसला है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी यह आदेश चार माह पुराने कार्यों के भुगतान पर भी लागू होगा। इसका असर पहले से महंगाई की मार झेल रहे और पैसे की कमी के चलते अटक रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा।

 

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मार्च 2022 के नोटिफिकेशन में संशोधन कर 28 जून से नया जीएसटी वसूलने का आदेश किया है। इसमें कहा गया है कि वर्क्स कांट्रेक्ट सर्विसेस में अब GST 12 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत लगेगा। प्रदेश में अगस्त 2017 को जारी आदेश के मुताबिक अब तक 12 प्रतिशत GST ठेकेदारों से वसूला जाता रहा है जिसमें छह प्रतिशत सीजीएसटी और 6 प्रतिशत एसजीएसटी की राशि शामिल थी।

अब तक सरकार ने इसके लिए नई दरें घोषित नहीं की थीं लेकिन केंद्र सरकार ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेस के लिए 18 जुलाई 2022 को फिर नवीन दरें तय कर उसे लागू कर दिया है। इसमें 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी समेत कुल 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के आदेश हैं। इसलिए अब लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए कामों के बिल तैयार करते समय भुगतान की राशि में से 18 प्रतिशत GST वसूल किया जाएगा। इसे देखते हुए विभाग ने 18 जुलाई के पूर्व कराए गए कामों में 12 प्रतिशत और इसके बाद कराए गए काम के बदले 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने के निर्देश जिलों में मुख्य अभियंताओं, कार्यपालन यंत्रियों को दिए हैं। इसके साथ ही सड़क विकास निगम, परियोजना संचालक पीआईयू को भी इसके आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

*नगरीय निकायों, पंचायतों के काम भी होंगे महंगे*

लोक निर्माण विभाग के इस आदेश के बाद अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में कराए जाने वाले सरकारी कामों की लागत भी बढ़ेगी। चूंकि सभी निर्माण एजेंसियां लोक निर्माण विभाग की एसओआर पालिसी को लागू करती हैं। इसलिए इसका असर अप्रत्यक्ष तौर पर जनता पर ही पड़ना तय है क्योंकि सभी काम पब्लिक से वसूले गए टैक्स से ही कराए जाते हैं।