15000 रुपए में नये वाहन पर मिल जाएगा खुद के पुराने वाहन का आवंटित नंबर

परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

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भोपाल: मध्यप्रदेश में अगले माह दस दिसंबर के बाद नये वाहन के लिए वाहन स्वामी पंद्रह हजार रुपए देकर अपने पुराने स्क्रैप वाहन का नंबर आबंटित करा सकेंगे। परिवहन विभाग इस संबंध मं मोटरयान नियम में संशोधन करने जा रही है।

परिवहन विभाग ने इसके लिए मोटरयान नियम में संशोधन का प्रारुप राजपत्र में प्रकाशित किया है। दस दिसंबर तक सरकार ने इस संशोधन पर दावे-आपत्तियां बुलाई है। नौ दिसंबर तक आने वाली दावे, आपत्ति, सुझावों पर विचार करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सुझाव अपर मुख्य सचिव परिवहन के पास मंत्रालय में भेजना है।

मोटरयान कराधान नियम 55 क के उपनियम दो में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत अब ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया या प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किसी वाहन को आबंटित कोई पंजीयन नंबर ऐसे वाहन के वर्तमान स्वामी के नाम से खरीदे गए समान श्रेणी के नये वाहन पर पूर्व में वाहन को आबंटित पंजीयन नंबर के संबंध में भुगतान की गई अंतिम बोली की राशि के बराबर या पंद्रह हजार रुपए जो भी अधिक हो के शुल्क का भुगतान करने पर नये वाहन पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। लेकिन वाहन स्वामी को ऐसे पिछले वाहन को स्क्रैप कराकर पंजीयन नंबर निरस्त कराना होगा।