Open Cigarette Will be Banned : खुली सिगरेट बेचने पर रोक की सिफारिश! 

967

Open Cigarette Will be Banned : खुली सिगरेट बेचने पर रोक की सिफारिश! 

New Delhi : संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार खुली सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा सकती है। तीन साल पहले केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर ई-सिगरेट पर बैन लगाया था। तब इसे बेचने के खिलाफ कानून भी बनाया था।

स्थायी समिति ने दुकानों पर खुली सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इस समिति ने तर्क दिया है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। इस समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि देश में एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को भी बंद किया जाए। क्योंकि, इससे तंबाकू पर नियंत्रण की कोशिश को पलीता लग रहा है।

दरअसल, संसद के कामकाज को आसान करने के लिए दो तरह की समितियां बनाई जाती है। एक स्थायी समिति होती है, दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, जिनका कार्यकाल एक साल के लिए होता है। यह समिति कामकाज आसान करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपती है।

आठ साल से यह कवायद चल रही

सिगरेट के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नवंबर 2014 में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में बनाई गई कमेटी की सिफारिशें मंजूर कर ली और अब इस पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में ड्राफ्ट नोट जारी किया था।

केंद्र सरकार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि सरकार ने विशेषज्ञों के एक पैनल की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए ऐसा करने का मन बनाया है।

पैनल के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है और इस प्रकार के नियम लागू करने से पहले संसद की भी मंजूरी लेनी आवश्यक है। इस पैनल ने सिगरेट पीने की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगने वाले जुर्माने की रकम को भी बढ़ाने का सुझाव दिया था।