अक्टूबर से तीन माह तक कलेक्टरों को NSA power

राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों पर कार्यवाही कर सकेंगे

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राज्य शासन लोगो

भोपाल।
राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिलए लोक व्यवस्था तथा राज्य की सक्रिय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है और उनके सक्रिय रहने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक अक्टूबर से दिसंबर अंत तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के पावर प्रदान किए है।

गृह सचिव डी श्रीनिवास वर्मा ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध मे ंनिर्देश जारी किए है। राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला दंडाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है।

सभी कलेक्टर एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 के बीच इसके तहत किसी भी असामाजिक तत्व के विरुद्ध NSA के तहत कार्यवाही कर सकेंगे।

गौरतलब है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच दुर्गोत्सव,दशहरा, दीपावली जैसे कई त्यौहार पड़ रहे है। ऐसे में साम्प्रदायिक सदभाव कायम रखने और माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी।