Ratlam News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष और सहयोगी को 5 वर्ष का कारावास

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam: महिला से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को विशेष न्यायालय ने 10 साल की सजा और दुष्कर्म में सहयोग करने वाले आरोपी के जीजा को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि दुष्कर्म करने वाले साले को 10 वर्ष एवं उसका सहयोग करने वाले जीजा को 5 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

विशेष न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी धमेन्द्र पिता सीताराम उम्र 25 वर्ष नि.ग्राम केशरपुरा थाना इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड, धारा 363, 366 भादवि में 3 वर्ष व 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू अर्थदंड तथा अपराध में सहयोग करने वाले आरोपी के जीजा रवि पिता जगदीश उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम जाफला थाना बडनगर जिला उज्जैंन को धारा 363, 366 भादवि में 3 व 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू अर्थदंड से दंडित किया।

क्या था मामला
मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि फरियादी पीड़िता का पति रोजाना की तरह रतलाम मजदूरी करने गया था। 29.जून.2015 को जब वह रतलाम से मजदूरी करके शाम को घर पंहुचा तो उसकी पत्नि को घर में नहीं पाकर परिवार एवं आस-पास खोज करने एवं ससुराल में पुछताछ करने पर कही भी उसका पता नहीं चला।मामले में थाना बिलपांक पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ की गई।जांच के दौरान पुलिस थाना बिलपांक पर पीड़िता के पति एवं आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए।

बयानों में पुलिस को आरोपी धर्मेन्द्र पिता सीताराम निवासी नानाखेड़ा व उसका जीजा रवि पिता जगदीश निवासी जाफला अपने साथ पीड़िता को बहला फुसला कर भगाकर ले गए है। मामले की जांच में 10.अगस्त.2015 को आरोपी रवि को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उससे पुछताछ की तो रवि ने बताया कि 29.जून.2015 को उसका साला आरोपी धर्मेन्द्र गांव से पीड़िता को लेकर बडनगर आया था,फिर वह उन दोनों को मोटर साइकिल से फतियाबाद रेल्वे स्टेशन छोडकर आया था।

पुलिस द्वारा आरोपी रवि से उसकी अपराध में उपयोग की गई मोटर सायकिल जप्त की गई तथा 26.अक्टोबर.2015 को पीड़िता को थाना बिलपांक पर उसके माता पिता द्वारा लाने पर दस्तयाब कर उससे पुछताछ कर कथन लिये गये तो पीड़िता ने अपने कथनों में पुलिस को बताया कि वह धर्मेन्द्र को जब वह पढ़ाई करती थी तब से जानती है जो मावा बेचने गांव में आता था,इस दौरान हमारी बातचीत होती थी।

ससुराल में भी धर्मेन्द्र मिलने आता था इसकी जानकारी पति को होने पर पति ने उसके साथ मारपीट की थी। यह बात उसने धर्मेन्द्र को बताई तब दिनांक 29.जून.2015 को धर्मेन्द्र गांव आया और यह बोल कर मैं तुझे ज्यादा सुखी रखुंगा और तुझसे शादी करूगा झांसा देकर मोटर सायकिल पर बिठाकर बड़नगर ले गया जहां उसके जीजा रवि उन दोनों को फतियाबाद रेल्वे स्टेशन छोड़ा जहां से धर्मेन्द्र उसे गांधीनगर गुजरात ले गया।

जहां झोपडी बनाकर उसे रखा और उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ गलत काम करता था।और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 25.अक्टोबर.2015 को धर्मेन्द्र उसे महाकाल मंदिर घुमाने लाया जहां से मौका देखकर पीड़िता भागकर मम्मी पापा के घर आ गई और उन्हें घटना बताई

पीड़िता द्वारा बताई गई घटना पर पड़ताल प्रारंभ कर मेडिकल कराया गया।साथ ही 27.अक्टोबर.2015 को मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल कराया।और साक्ष्य एकत्रित कर जांच पड़ताल के बाद आरोपीयों के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 506, 34 भादवि,5/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय में 05.नवम्बर.2015 को पेश किया गया।

मामले में विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 03.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर रखें गए। साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपीयों को दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया।