Supreme Court ने कहा, कर्मचारी को तबादले का स्थान तय करने का अधिकार नहीं

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नई दिल्ली: कोई भी कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए नियोक्ता पर दबाव नहीं डाल सकता। नियोक्ता को अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार है।
Supreme Court ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली व्याख्याता की एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। .
अमरोहा से गौतमबुद्ध नगर तबादला किए जाने पर महिला व्याख्याता के अनुरोध को खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई अर्जी को SC ने ख़ारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही है। अमरोहा जिले में पदस्थ एक महिला व्याख्याता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने गौतमबुद्ध नगर के एक कॉलेज में तबादला करने का अनुरोध किया है, पर प्रबंधन ने सितंबर 2017 में इसे खारिज कर दिया। महिला के वकील ने 2017 में हाई कोर्ट में दलील दी थी, कि वह पिछले चार साल से अमरोहा में काम कर रही हैं और सरकार की नीति के अनुसार उन्हें तबादले का अधिकार है.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संबंधित प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि अध्यापिका गौतमबुद्ध नगर के एक कॉलेज में दिसंबर 2000 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर अगस्त 2013 तक वहां 13 वर्ष सेवा में रहीं। इसलिए उसी कॉलेज में फिर भेजने का उनका अनुरोध उचित नहीं है। SC ने भी इस आदेश को बरक़रार रखते हुए अपील को ख़ारिज कर दिया।