उर्वरक की कालाबाजारी पड़ी भारी, 6 महिने के लिए जेल, विक्रेता का गोडाउन तोड़ा

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उज्जैन: कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने बड़नगर के रवि पिता नरेश कल्याणी, गजानंद मार्केट कोर्ट चौराहा के द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा- 3 की उपधारा (1) (2) के अंतर्गत निरूद्ध किया जाकर केंद्रीय जेल उज्जैन में रखने के निर्देश जारी किये है। इस तरह रवि पिता नरेश कल्याणी पर उर्वरक की कालाबाज़ारी पड़ी भारी। विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है। कालाबाज़ारी अधिनियम में 6 महीने के लिए जेल भेजने के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिये हैं। गोदाम को भी तोड़ा गया । विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निरस्त हो गया है । गोदाम पर पायी गयी 852,बोरियों को अब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने अनावेदक रवि पिता नरेश कल्याणी बड़नगर को उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अभ्यावेदन करने का अधिकारी है तथा प्रकरण में स्वयं निवेदन करने के लिए मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार है। साथ ही सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी अभ्यावेदन देने का अधिकार है। इसके अलावा उसे निरूद्ध आदेश के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार भी है। यह आदेश अनावेदन को निरूद्ध किये जाने की वास्तविक तिथि से आगामी 6 माह के लिए वैध होगा।