डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कारावास

50 हजार रूपए का अर्थदंड

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सिंहस्थ-2004

Ratlam।मादक पदार्थ डोडा चुरा को लेकर कहीं डिलेवरी देने जाने से पहले ही पकड़ाए आरोपी इलियास अली पिता अब्बास अली बोहरा उम्र 55 वर्ष निवासी बोहरा बाखल जावरा को न्यायालय रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा ने फैसला सुनाते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

मामले की जानकारी देते हुएविशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस.एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 31.अगस्त.2017 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक फिरोज कुरैशी द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस फोस के साथ बरगढ फंटे यात्री प्रतिक्षालय के सामने पहुंचकर देखा कि मुखबिर के बताए हुलिए का व्यक्ति अपने हाथ में प्लास्टिक का झोला लेकर खड़ा था। जिसे पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपने नाम इलियास अली बताया जिसके पास बोरी की तलाशी ली, तो उसके अंदर डोडा चुरा पावडर मिला, जिसे मौके पर तौल करने पर 38 किलोग्राम होना पाया था, जिसे आरोपी से जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा लें जाया गया, जहां आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 बी एन.डी.पी.एस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायालय जावरा में 24, अक्टोबर,2017 को प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी इलियास अली को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।