पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 1% लगेगा टैक्स

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पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 1% लगेगा टैक्स

विनोद काशिव की रिपोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर एक प्रतिशत का टैक्स लगाने के सरकार के निर्णय से लग्जरी से लेकर सभी गाड़ियों की बिक्री प्रभावित हुई है।

दरअसल सरकार ने जहां नई वाहनों की की खरीदी पर जीएसटी में कमी की है वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने न केवल लक्जरी बल्कि तमाम पुरानी गाड़ियों की खरीदी-बिक्री पर अब एक प्रतिशत टैक्स लगा दिया है। गाड़ी चाहे बाइक हो या कार, ट्रक हो या अन्य दूसरे तरह के मालवाहक, सभी के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है।

दरअसल, दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों का परिचालन पर लगाम कस दी गई है. लेकिन पर्यावरण मानक लचीले होने की वजह से छत्तीसगढ़ में री-रजिस्ट्रेशन के बाद इन वाहनों को चलाया जा सकता है. यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के लक्जरी गाड़ियों की बिक्री तेजी से फल-फूल रही है.

लेकिन अब परिवहन विभाग ने नया नियम लागू कर दिया है. अब पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री पर 1 प्रतिशत टैक्स देना होगा. टैक्स के बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर ही नहीं होगा. इस नए सिस्टम के लागू होने से वाहन 10 लाख का होने पर 10 हजार और 20 लाख का होने पर फीसदी की दर से 20 हजार टैक्स देना पड़ेगा.

परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में प्रतिशत टैक्स को अपडेट कर दिया गया है. चूंकि आरटीओ में वाहनों का पूरा रिकार्ड ऑनलाइन ही मैनेज किया जा रहा है. ऐसे में टैक्स अदा किए बिना नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ेगी. राज्य के सभी आरटीओ कार्यालय में 1 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है.

राज्य में हर साल औसतन 1 लाख 50 हजार से ज्यादा पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री होती है. इनमें 55 प्रतिशत दुपहिया वाहन होते हैं 25 प्रतिशत कार और इसी तरह के वाहन बिकते हैं. 20 फीसदी ही बड़े और माल वाहकों की खरीदी बिक्री होती है. स्पष्ट है कि बाइक मोपेड और कारों की खरीदी बिक्री ज्यादा होती है. एक फीसदी टैक्स लगने से बाइक खरीदने वालों पर भी टैक्स का भार पड़ेगा.