फसल काटने की बात पर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को 1 वर्ष का कारावास!
Ratlam : खेत पर फसल काटने के विवाद में एक ही परिवार के 2 सदस्यों के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने 4 आरोपियों को 1 वर्ष की सजा सुनाते हुए 5 सौ रूपए जुर्माना लगाया।
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे ने बताया कि 27-फरवरी-2017 को फरियादी शांतिलाल पाटीदार पिता भेरूलाल पाटीदार 30 निवासी आडवानिया ने थाना सैलाना पर पंहुचकर बताया था कि उसके बडे भाई किशोर ने रतलाम निवासी अब्दुल हामिद कादरी का खेत लीज पर ले रखा हैं, जिस पर वह तथा उसका भाई किशोर, पापा भैरूलाल पाटीदार व मम्मी कमला बाई, भाभी चन्दा बाई, पत्नी चन्दा बाई खेत पर चने काट रहें थे तभी आरोपी भागीरथ पिता अम्बाराम पाटीदार व भागीरथ पिता भगवतीलाल पाटीदार आए व बोले की तुम चने क्यों काट रहें हो और अश्लिल गालीयां देने लगे तभी वहां नानालाल आया वह भी गालियां देने लगा तो हमने उन्हें गाली देने से मना किया तो नानालाल ने लाठी से भाई किशोर के साथ मारपीट की तभी वहां पर दशरथ हाथ मे थ्रेशर मशीन का बेल्ट तथा भागीरथ पिता अम्बाराम लाठी लेकर आया और उसकी मां कमला बाई व भाई किशोर के साथ मारपीट की। मारपीट में किशोर व कमलाबाई को चोटें आई।
फरियादी द्वारा बताई गई घटना पर थाना सैलाना पर आरोपी भागीरथ पाटीदार पिता अम्बालाल पाटीदार (60), भागीरथ पाटीदार पिता भगवतीलाल पाटीदार (33), नानालाल पाटीदार पिता अम्बाराम पाटीदार (50), दशरथ पाटीदार पिता भागीरथ पाटीदार (28) पर धारा 323,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में प्रकाश व उसकी मां के उपचार संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए, जिसमें घायल प्रकाश को रीढ़ की हड्डी में फेक्चर होने से धारा 325 भादवि बढाई जाकर न्यायालय में अभियोग पत्र 20-अप्रेल-2017 को प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए सभी 4 अभियुक्तों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।