मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष का कारावास! 

487
सिंहस्थ-2004

मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष का कारावास! 

 

Ratlam : न्‍यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने अभियुक्‍त रामचंद्र पिता कालु मईडा (28) एवं नानुराम पिता कालु मईडा (35) निवासी ग्राम सरवन जिला रतलाम को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 250 रूपए तथा धारा 323 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास तथा 250 रूपए के अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई।

 

प्रकरण में शासन की और से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे ने बताया की 24-नवम्बर-17 को फरियादी हुरजी पिता चंदनाजी मईडा ने घायल अपनी पत्नि श्‍यामाबाई व भाई वीरसिंह और भाणजी के साथ थाना सरवन पर पंहुचकर बताया था कि जमीन की बात को लेकर आरोपी रामचंद्र ने लकडी से नानुराम ने लोहे के पाईप से उसके साथ मारपीट की तथा उसकी पत्नि श्‍यामाबाई व भाई वीरसिंह और भाणजी बीच-बचाव करने आए तो उनके साथ भी आरोपियों ने लकडी व लोहे के पाईप से मारपीट की। जिससे सभी को चोटें आई। फरियादी द्वारा बताई गई घटना पर थाना सरवन पर अपराध पंजीबद्ध कर चारों घायलों का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में घायल श्‍यामाबाई के निचले जबडे में अधिक चोट और फेक्चर होना पाया जाने से धारा 325 भादवि भी बढ़ाई जाकर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र 14-दिसम्बर-17 को न्‍यायालय में पेश किया गया था।

 

प्रकरण में न्‍यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्‍य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त रामचंद्र और नानुराम को सजा सुनाई।