
नाबालिग को घर में बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास!
Ratlam : विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने नाबालिग को घर में बुलाकर दुष्कर्म करने वाले मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई वहीं जबरन घर में रखने वाले को भी 3 वर्ष की सजा दी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 10 जनवरी 2023 को 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता ने सरवन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लालू पिता लक्ष्मण डिंडोर हमारे गांव में मजदूरी करने आता था। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। 15 नवम्बर 2022 को लालू ने मुझे उसके घर पर मिलने बुलाया था उस दिन उसके घर पर कोई भी नहीं था उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए फिर मैं वापस अपने घर आ गई थी। इसको लेकर विवाद होने पर मैं 1 दिसंबर 2022 को घर से निकलकर बस से सैलाना चली गई थी।
सैलाना में चाय की दुकान पर राधेश्याम जाट नाम के एक अंकल मिले और वह अंकल मुझे मेरे रहने की व्यवस्था करने का कहकर मुझे अपने घर ले गए। घर पर उनकी पत्नी भी मिली राधेश्याम जाट ने मुझे कहा कि कोई पुछे तो राधाबाई की बहन की बेटी हुं यह बता देना। अगर ऐसा नहीं बोला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं डर गई थी और कुछ दिन उसके पास रहने के बाद एक दिन मौका देखकर भाग निकली और सैलाना से लालू के घर पंहुच गई। लालू के घर वाले मजदूरी करने बाहर गए थे तो मैं उसके मकान में ही रही इसके बाद मेरे परिवार वालों को पता चला तो वह मुझे लेने आ गए नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने लालू 21 पिता लक्ष्मण डिंडोर निवासी कुंड (सैलाना), राधेश्याम 42 पिता भागीरथ जाट निवासी खुटपाला (धार), हाल मुकाम सैलाना के खिलाफ केस दर्ज किया। केस में लालू को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और राधेश्याम को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई!





