रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम: न्यायालय अफजल खान विशेष न्याययालय पॉक्सो एक्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी हुकमा पिता बाबु उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम देवली थाना बाजना जिला रतलाम को धारा 5 एल/6 पॉक्सो् एक्ट,धारा 366 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 03.अप्रेल.2018 को 16 वर्षीय अवयस्क पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना बाजना पर उपस्थित होकर घटना बताई कि 01.मार्च.2018 को वह हाटबाजार बाजना गयी थी जहां जान पहचान का आरोपी हुकमा मिला,उसने पीड़िता को कहा कि मेरे साथ चल मैं तुझसे शादी करूंगा और शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया जहां आरोपी ने उसे दो दिन तक घर में रखा व उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया इतना ही नहीं उसने उसे जान से मारने की धमकी देकर दो दिन बाद बस में बिठाकर मंदसौर की तरफ ले गया जहां एक खेत में उन दोनों ने काम किया और वहीं खेत पर रहते थे, हुकमा उसे डराता धमकाता रहता था
और उसके साथ दुष्कर्म करता था।01.अप्रेल.2018 को हुकमा उसे वापस अपने घर लेकर आया जहां से मौका पाकर वह भागकर अपने माता पिता के पास पंहुची व उन्हें घटना बताई तब माता पिता को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने आई हॅू।
पीड़िता द्वारा बताई गई,घटना पर थाना बाजना में अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं मेंं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जाकर 03.अप्रेल.2018 को आरोपी हुकमा को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करवाया।और मामले की जांच कर विशेष न्यायालय में 26.अप्रेल.2018 को आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376(2) (एन) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्टर में प्रस्तुत किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय ने 29.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम तरूण शर्मा ने की।