*नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कड़ी सजा*
रतलाम: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के आरोपी लखन पिता गोपाल प्रजापति उम्र 20 साल निवासी जूना नागदा जिला उज्जैन को धारा 5/6 एवं 5 जे (पप)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड,भादसं.की धारा 366 एवं 368 में 5-5 वर्ष कठोर करावास एवं 5-5 सौ रूपये अर्थदंड भादसं.की धारा 363 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना नामली पंहुच कर बताया कि रात्री में 9 बजे मेरी लड़की (पीडिता),पत्नी सुमीत्रा बाई व लडका रवि खाना खाकर मकान मे सो गए थे।मेरी रात 11 बजे नींद खुली तो देखा की मेरी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं थी।
फिर हम सबने मिलकर आस पास तलाश किया नहीं मिलने पर रिश्तेदारों को फोन कर तलाश किया किन्तु पीड़िता का पता नहीं चला फिर मेने पुत्री के संबंध में सरपंच साहब चन्द्र सिंह से चर्चा की तो उन्होने बताया की रात में मुझे तेजराम पिता रतनलाल गायरी ने बताया की उन्होंने मोटरसाइकिल पर एक लड़के, लड़की को जाते देखा किन्तु शक्ल नहीं दिखने से पहचान नहीं सका,हो सकता हे मोटरसाइकिल वाला ही मेरी लड़की को बुरी नियत से अपहरण कर ले गया हैं।मैं गांव के सरपंच साहब को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने पर आया हुं।
फरियादी की सूचना पर थाना नामली पर अपराध क्रमांक 277/2015 पर भादसं.की धारा 363,366 के अंतर्गत संदेही अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।और पिडिता को थाने पर बुलवाया जहां पिडिता ने बताया कि मेरी जान पहचान आरोपी लखन प्रजापति से जब वह ईंटों की गाडी खाली करने गांव आया था।तब हो गई थी।आरोपी लखन ने मुझे बहला फुसलाकर शादी करने का कह-कर आरोपी दिलीप के साथ मुझे मोटरसाइकल पर बैठाकर जूना नागदा ले गया।आरोपी मुकेश को गांव में ही छोड दिया था,फिर आरोपी लखन मुझे 2-3 दिन बाद उज्जैन चिन्तामण गणेश मन्दिर लेकर गया जहां भगवान को साक्षी मानकर मुझसे शादी कर ली थी।
उसके बाद हम दोनों भादवा माता मन्दिर चले गए थे,वहां पर पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे, उसके बाद आरोपी लखन मुझे कोटा लेकर चला गया था वहां पर भी मुझे पत्नी बनाकर रखा था। शादी के पहले आरोपी लखन ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था।
शादी के बाद आरोपी लखन हर दिन मेरी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करता था।अब आरोपी लखन से मुझे 3-4 माह का गर्भ हैं।आरोपी लखन के साथ मंगवाने में उसके दोस्त आरोपी दिलीप एवं आरोपी मुकेश प्रजापत के नाम बाद में बताए थे।इसलिए मैं उनके नाम जानती हुं।आरोपी लखन के पिता ने उसे फोन लगाकर नागदा बुलाया था तो आरोपी लखन मुझे कोटा से नागदा लेकर उसके घर गया था।जहां आरोपी लखन के पिता ने मुझे समझाया तो उनके साथ मे थाना नामली गई थी।
पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण का अनुसंधान प्रारम्भ कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।जिसमे आरोपी लखन एवं सह आरोपी दिलीप प्रजापति एवं मुकेश प्रजापति को गिरफ्तार किया।
अभियोग पत्र धारा 363,366, 368,376 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त लखन पिता गोपाल प्रजापति निवासी जूना नागदा,दिलीप पिता रामचंद्र प्रजापति निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन,मुकेश पिता चतरू प्रजापति निवासी जुना नागदा के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।जिसमें से आरोपी दिलीप प्रजापति को दोषी पाया गया एवं मुकेश प्रजापति को दोषमुक्त किया गया था।
मुख्य आरोपी लखन मुकदमे के चलते फरार हो गया था,जिस कारण आरोपी का स्थाई वारंट जारी हुआ था।यहीं कारण रहा कि आरोपी लखन के फैसले में विलंब हुआ।
प्रकरण में विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियोजन की और से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं रासायनिक रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त लखन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।