15 Years Imprisonment: डोडा चूरा पीसते हुए पकड़ाए आरोपियों को 15 वर्ष का कारावास और डेढ़ लाख का जुर्माना
Ratlam। खेत पर बने मकान में डोडा चूरा पीसने की मशीन लगाकर अपने नौकरों के साथ डोडा चूरा पीसने के आरोपियों को न्यायालय के रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम ने 15 वर्ष की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर पदस्थ उप निरीक्षक अनिल जाधव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम रोड सोहनगढ़ फंटे के पास मेवात ढाबे के पीछे लुहारी गांव की सीमा में मुन्नवर पिता गुलाब खान अपने भाई के खेत पर बने मकान में डोडा चूरा पीसने की मशीन लगाकर अपने नौकरों के साथ डोडा चूरा पीस रहा है।
उप निरीक्षक अनिल जाधव ने खेत पर बने मकान में दबिश दी तो पुलिस को देखकर मकान में से मुन्नवर अपने दो नौकरों के साथ भाग निकला जिनका पीछा करने पर वे पुलिस के हाथ नहीं लगे और भाग रहे चौथे व्यक्ति मुकेश पिता लालू को पुलिस ने पकड़कर पुछताछ की तो उसने भागने वालों के नाम मुन्नवर, दयाराम व शोभाराम बताया।
मकान से मादक पदार्थ डोडा चूरा पीसा हुआ व छिलका 21 बोरों में भरा हुआ मिला एवं घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली के अंदर से 3 बोरों में डोडा चूरा मिला, जिनका वजन 7 क्विंटल 66 किलो ग्राम पीसने की चक्की मशीन व ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही जप्त किया व आरोपी मुकेश को गिरफ्तार करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ कर मौके से फरार हुए अभियुक्त मुकेश पिता लालू मईडा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टोरी थाना सरवन, जिला रतलाम, दयाराम पिता नंदाजी उर्फ भैरु भील उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सोहनगढ़ जिला रतलाम और मुन्नवर खान पिता गुलाब खान मेवाती उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम उमटपालिया जिला रतलाम को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में विशेष न्यायालय जावरा में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी गणों को दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।