डोडा चुरा जप्त हुई ट्राली के मालिक को 15 वर्ष की सजा

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डोडा चुरा जप्त हुई ट्राली के मालिक को 15 वर्ष की सजा

रतलाम/जावरा: एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने तस्करी मामले में जिस ट्रेक्टर-ट्राली से डोडा चुरा जप्त हुआ था।उसके मालिक को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

एनडीपीएस एक्ट विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 19 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन आईए थाना प्रभारी अनिल यादव की टीम ने मुखबिर सुचना पर ग्राम उमटपालिया मैं कासम खान के घर के पीछे दबिश दी थी।वहां से कासम खान,परवेज खान व उसके साथी गणेश पिता देवाजी बागरी को ट्रेक्टर-ट्राली में भरे 16 क्विंटल 23 किलो 300 ग्राम डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया था।

एक घर में दबिश देने पर वहां से डोडाचूरा पीसने की मशीन व एक थैली में 9 किलो 6 सौ ग्राम अफीम जप्त हुई थी।बता दें कि पूर्व में ही 15 फरवरी 2017 को सजा संबंधी एक फैसला सुनाया जा चुका है।

ट्रेक्टर-ट्राली मालिक रईस पिता साबिर मेवाती (44) निवासी ग्राम उमटपालिया फरार था जिसे 29 जून 2017 को गिरफ्तार किया तथा 12 जुलाई 2017 को कोर्ट में चालान पेश किया।

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ट्रेक्टर मालिक रईस खान को दोषी करार देते फैसला सुनाया हैं।