मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग वाहन के मालिक को 15 वर्ष का कारावास

2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

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मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग वाहन के मालिक को 15 वर्ष का कारावास

Ratlam : विशेष न्यायालय रुपेश शर्मा एनडीपीएस एक्ट जावरा जिला रतलाम द्वारा आरोपी वाहन मालिक को 15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।प्रकरण की पैरवीकर्ता शिव मनावरे विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट ने बताया कि 15.अप्रेल.2018 मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चूरू दाल मील के सामने हाईवे रोड पर नाका बंदी कर वाहन चेकिंग की गई तो एक आयसर कंपनी का ट्रक नम्बर एमपी 09 जीएफ 1015 मंदसौर की और से तेजी से आया जिसके चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक को रोका और चालाक तथा उसका साथी ट्रक से उतर कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले।पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से लहसून के कट्टो के नीचे डोडा चुरा से भरे हुए 75 प्लास्टिक के कट्टे 15 क्विंटल 16 किलो 5 सौ ग्राम भरा होना पाया गया।पुलिस ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहीं करते हुए ट्रक एवं डोडा चुरा को जप्त कर।एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान के दौरान जप्त ट्रक फिरोज पिता बाबू खान मेवाती का पाया जाने पर उसे 01.मई.2018 को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय जावरा में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी फिरोज पिता बाबू खान मेवाती को दोषसिद्ध किया गया।