

रवि गुर्जर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया!
Ratlam : युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मामले में 2 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है फैसला प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने सुनाते हुए दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 11 सितम्बर 2022 की रात्रि में मोरवनी रेलवे स्टेशन से सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हैं। पुलिस ने उसकी शिनाख्त की थी तो मृतक की पहचान ग्राम कनेरी निवासी रवि गुर्जर के रूप में हुई थी। शव का चेहरा क्षत-विक्षत हो गया था।
मामले में दीनदयाल नगर थाना पर प्रकरण क्रमांक एस.टी. 230/2022 धारा 302 , 201, 120 भादसं (बी) एवं 25 आयुध अधिनियम में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।पुलिस जांच में पता चला था कि मुकेश पिता रमेश कटारा व अर्जुन पिता भूरालाल गुर्जर निवासी कनेरी ने मिलकर रवि की हत्या धारदार हथियार से कर डाली थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उन्होंने रवि के चेहरे को कुचल कर छत-विक्षत कर दिया था और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट को साक्ष्य के आधार पर मुकेश पिता रमेश कटारा और अर्जुन पिता भूरालाल गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई!