बस में सवार तीर्थयात्रियों को लूटने वाले 2 आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास, 5-5 हजार का जुर्माना!

1 महिला साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त, 1 आरोपी की मौत!

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4 Years Imprisonment

बस में सवार तीर्थयात्रियों को लूटने वाले 2 आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास, 5-5 हजार का जुर्माना!

Ratlam : शहर की इफ्का फैक्टरी व धौंसवास के बीच फोरलेन मिनी बस में सवार तीर्थयात्रियों को लूटने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया और आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया!

 

अपर लोक अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 26 अगस्त 2015 को भेरुलाल धाकड़ निवासी जावरा ने नामली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम से ट्रेन जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया था मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमला बाई धाकड़ व गांव की रामकन्या बाई, कृष्णा कंवर, मनीराम, निहाल कुंवर, देवीसिंह, शिवकुमार मेरे साथ में थे। हम लोग 26 अगस्त 2015 की रात 11-30 बजे ट्रेन से उतरे थे जहां से हम लोग एक मिनी बस में बैठकर जावरा के लिए निकले थे। फोरलेन पर रात्रि 1 बजे इफ्का फैक्टरी के आगे बस का टायर पंचर हो गया था। इस पर ड्राइवर ने बस को साइड में खड़ी कर दी थी और टायर बदल रहा था। उसी दौरान 4 लोग लाठी लेकर आए और आते ही यात्रियों के साथ मार-पीट और छीना-झपटी शुरू कर दी थी।

 

इनमें से 2 बदमाश मुझे घसीटते हुए खेत की तरफ ले गए थे और मेरी जेब में रखे 4 हजार 5 सौ रुपए निकाल लिए थे मार-पीट में मुझे चोंट आई थी। इनमें से 2 बदमाशों ने बस में बैठी महिलाओं से छीना-झपटी शुरू कर दी थी और रामकन्या बाई के टाप्स खींच लिए थे जिसकी वजह से उनके कान कट गए थे। इसके साथ ही बदमाशों ने कृष्णा कंवर के कान की 5 ग्राम की बाली और मंगलसूत्र छिन लिया था।

 

मनीराम गवली का सोने का डेढ़ ग्राम का ताबीज, चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी व 2500 रुपए नगदी, देवीसिंह राजपूत से एक पर्स लेदर का एक झोला जिसमें पहनने के कपड़े, कमलाबाई का झोला व 15 सौ रुपए नगदी और मोहनसिंह राजपूत से 400 रुपए नगदी छीन लिए थे यह सभी बदमाश 25 से 30 वर्ष की उम्र के होकर बनियान व पेंट पहन रखा था व मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मामले में नामली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी आरसी दांगी ने 1 सितम्बर 2015 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार राजेश के घर माछलिया पहुंचकर आरोपी किशन, राजेश व भूदरा को गिरफ्तार करते हुए लूटी हुई वस्तुएं खरीदने के आरोप में ग्राम राजगढ़ थाना सरदारपुर भोई मोहल्ला निवासी लक्ष्मीबाई को भी गिरफ्तार किया गिरफ्तारी के उपरांत आरोपियों से पूछताछ कर उनसे घटना में लूटी हुई सामग्री 1 सोने की बाली, 1 लोहे के हथौड़ी, मंगलसूत्र, 1 जोड़े सोने के टॉप्स, 1 चांदी की अंगूठी जप्त किए गए।

जप्त किए गए आभूषणों की पहचान नगर परिषद नामली के तत्कालीन पार्षद श्रीनाथ योगी से कराई गई। इसके बाद पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान आरोपी भूदरा की मृत्यु हो गई व अन्य आरोपी लक्ष्मीबाई को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया व आरोपी किशन व राजेश को सजा सुनाई!