2 CMO,RI, Sub Engineer Suspend: राज्य शासन ने दो सीएमओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सब इंजीनियर को सस्पेंड किया

महिला सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश

656

 

अनूपपुर: कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद कोतमा श्री विकासचंद्र मिश्रा, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद पसान श्री रामसेवक हलवाई एवं उपयंत्री नगर परिषद शहडोल श्री संदीप सिंह उरैती को नगरीय प्रशासन भोपाल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

इसी के साथ ही ग्राम पंचायत डोला की तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांतिदेवी के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वरोजगार अधिनियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को दिए है।

कमिश्नर ने नगर परिषद डोला में राजस्व उप निरीक्षक तत्कालीन सचिव श्री राजकिशोर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश तहसीलदार एवं प्रशासक नगर परिषद डोला जिला अनूपपुर को दिए है।

ज्ञातव्य हो कि नगर परिषद डोला में संविलियन किये जाने के लिए एक नियमित कर्मचारी के साथ-साथ 58 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद डोला में नियमित पदों पर किये जाने के कारण जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-7(6) एवं अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा नियम 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए ये शासकीय सेवक उत्तरदायी पाए गए है।