मवेशी से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 2 वर्ष की सजा, 5 हजार का अर्थदंड!

शिकायतकर्ता आशीष सोनी की रिपोर्ट पर आरोपी सलाखों के पीछे!

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मवेशी से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 2 वर्ष की सजा, 5 हजार का अर्थदंड!

Ratlam : द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 25 मई की रात में फरियादी आशीष सोनी निवासी अमलतास कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपने दोस्त विजय सोनी के साथ घर से दवाईयां लेने के लिए मोटरसाइकिल से सिविल अस्पताल जा रहा था। रास्ते में फुल मंडी में टीन शेड के नीचे रात 2.35 पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उधर मैंने मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी डाली तो वह मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई दिया।

 

‌‌ मेरे साथी विजय सोनी ने उसे आवाज लगाई तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी निकली तो हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा पुछताछ करने उसने अपना नाम खोजेमा पिता नजमुद्दीन समोसे वाला बोहरा निवासी बोहरा बांखल बताया। माणकचौक पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया। सबूत के तौर पर आरोपी की यह हरकत फूल मंडी स्थित विष्णु माली की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज में भी मिलें। इस पर आरोपी को न्यायालय ने धारा 377 भादंवि का दोषी पाया और 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई आरोपी खोजेमा वारदात के दिन से ही जेल में बंद हैं। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान ने की!