अवैध रूप से लापरवाहीपूर्वक से डाले गए तारों के करंट से युवक की मौत होने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष की सजा!

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सिंहस्थ-2004

अवैध रूप से लापरवाहीपूर्वक से डाले गए तारों के करंट से युवक की मौत होने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष की सजा!

Ratlam : पड़ोसी के खेत से अवैध रूप से बिजली के तारों को अपने खेत में जोड़कर खेत में तारों को खुला छोड़ने की वजह से पड़ोसी के बेटे को लगे करंट से मौत हो जाने पर न्‍यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा आरोपी कानजी पिता बद्दा देवदा 45 निवासी ग्राम सोमारूंडी खुर्द को धारा 304-क भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी कर रहें सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि ग्राम सोमारूंडी खुर्द स्थित निवासी फरियादी केसुराम के खेत में लगे बिजली के पोल से पडोसी कानजी पिता बद्दा ने बिजली चोरी करते हुए लापरवाही पूर्वक पुराने कटे हुए तारों से अवैध रूप से विधुत कनेक्‍शन लेकर अपने खेत में लगे होल में उपयोग किया जा रहा था। उक्‍त तार केसुराम के खेत की जमीन से लापरवाही पूर्वक आरोपी कानजी अपने खेत तक ले गया था। 24-मई-2017 को फरियादी केसुराम के बेटे संतोष का पैर उन कटे हुए तारों पर लग जाने की वजह से उसे करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने अभियुक्त कानजी के विरूद्ध थाना सरवन पर धारा 304-क भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर मौके से अवैध रूप से कनेक्‍शन किए गए लाल, पीले, हरे रंग के कटे तार लगभग 2 हजार फीट को जप्‍त किए थे तथा विधुत विभाग से आवश्‍यक जानकारी लेकर 17-अगस्त-2017 को अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया था।

न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानकर अभियुक्त कानजी पिता बद्दा देवदा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 सौ रूपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।