20 हजार के इनामी भैया काटर गिरफ्तार, NSA की कार्यवाही, 3 माह के लिए भेजा जेल

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20 हजार के इनामी भैया काटर गिरफ्तार, NSA की कार्यवाही, 3 माह के लिए भेजा जेल

राजेश चौरसिया

छतरपुर: छतरपुर पुलिस के द्वारा जिले में आतंक का पर्याय बन चुके 20,000 रुपये के इनामी हत्या के प्रयास जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध में फरार आरोपी निवासी बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर को एन.एस.ए के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस को धोखा देने के लिए हुलिया बदलकर एवं पहचान छिपाकर अलग अलग स्थानों पर रहकर फ़रारी काटता था।

मामले में छतरपुर रेंज DIG ललित शाक्यवार SP अमित सांघी ने टीम गठित कर कुख्यात बदमाश की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया था। जिस पर टीम द्वारा साईबर सेल के सहयोग से कुख्यात बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तार किया गया।

●20 हजार का ईनाम..

कुख्यात आदतन आरोपी भैया काटर पर हत्या के प्रयास जान से मारने की धमकी देना, गाली-गलौज, मारपीट करना, बलवा एवं अवैध शस्त्र रखने के कई अपराध पूर्व में दर्ज हैं। जिसपर पुलिस ने 20,000/- रुपये का ईनाम भी घोषित किया था।

●महत्वपूर्ण भूमिका रही..

मामले में थाना प्रभारी कोतवाली अरविन्द कुजूर, थाना प्रभारी नौगांव सतीष सिंह, थाना प्रभारी चंदला प्रशांत सेन, चौकी प्रभारी पहरा SI संजय पाण्डेय, SI नेहा गुर्जर, SI छत्रपाल सिंह, SI देवेन्द्र सिंह यादव, प्रधान आरक्षक-शैलेन्द्र सिंह, अरविन्द शर्मा, राजन सिंह, आरक्षक संजय साहू, आदित्य परिहार, अंकित उपाध्याय, कुलदीप, विकाश खरे, सत्येन्द्र सिंह यादव, रूपेश, आशीष पटेल, प्राण सिंह, साईबर सेल से SI सिध्दार्थ शर्मा, SI कल्पना गुप्ता, प्रधान आरक्षक-संदीप तोमर, किशोर रैकवार, प्रदीप यादव, विजय शुक्ला, आरक्षक धर्मराज पटेल, राहुल सिंह भदौरिया एवं विजय सिंह की मुख्य भूमिका रही।

●NSA की कार्यवाही 3 माह के लिए भेजा जेल…

जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर के प्रतिवेदन पर 1 सितंबर 2023 से आरोपी अब्दुल समीर उर्फ भैया काटर पिता अब्दुल सत्तार उम्र 42 वर्ष निवासी बेनीगंज मोहल्ला, परिहार गन हाउस के पास छतरपुर पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध किया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) तथा म.प्र. शासन गृह विभाग (सी- अनुभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित आदेश के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अब्दुल समीर उर्फ भैया काटर पिता अब्दुल सत्तार, उम्र 42 वर्ष को 03 (तीन) माह के लिये निरूद्ध किया गया है। इस आदेश पर कोतवाली थाने पुलिस द्वारा आदेश की तामीली कराई गई और आरोपी को छतरपुर जिला जेल में भेजा गया है।