नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

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सिंहस्थ-2004

Ratlam। शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पीरूलाल उर्फ प्रकाश पिता मांगीलाल ओहरी उम्र 28 साल निवासी कुंआझागर को धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में प्रभारी पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 16.मई.2020 को नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बिलपांक पर पहुँचकर बताया कि 12.मई.2020 को मैं व मेरी नाबालिग बेटी घर पर ही थे।दोपहर को मैं खाना खा कर सो गया दिन में करीब 03 बजे उठा तो बेटी घर पर कहीं नहीं दिखी फिर मैंने उसकी तलाश की लेकिन जिसका, कहीं कोई पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा हैं कि मेरी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

उन्होंने बताया कि मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग बेटी को गांव का पीरूलाल पिता मांगीलाल ओहरी लेकर गया होगा।फरियादी की रिपोर्ट पर 43/2020 होने की गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा जांच के बाद अपराध क्रमांक 252/2020 पर भा.द.सं.की धारा 363 के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद पीड़ित ने थाना बिलपांक पर पहुँची और बताया कि अभियुक्त पीरूलाल से करीब 2 साल से मेरी दोस्ती है। हम दोनों एक मौका मजदूरी के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते थे। अभियुक्त मुझसे हमेशा बोलता था कि हम दोनों एक दिन भाग कर शादी कर लेंगे। 12.मई.2020 के दिन मेरे पापा घर पर सो रहे थे तथा मम्मी मामा के गांव मिलने गए थे। दोपहर को मैं घर से निकल कर गांव में दुकान की तरफ जा रही थी तभी अभियुक्त मुझे रास्ते में मिला और बोला कि चल मेरे साथ अपन भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझे करीब 4-5 दिन तक अपने साथ पत्नी बनाकर रखा तथा मेरे साथ चार बार पति-पत्नी की तरह शारीरिक संबंध बनाए, गलत काम किया और अभियुक्त मुझे जंगल से कहीं और ले जा रहा था तो मेरी बुआ ने हमें देख लिया तो वह मुझे लेकर भागा व ग्राम जुलवानिया के पास बिल्डिंग के वहां ले गया और मुझे बोला कि तुम यहीं पर रूकना मैं थोड़ी देर में आता हूँ पर अभियुक्त वापस नहीं आया।

मैं वहीं बिल्डिंग के पास खड़ी  थी तभी मेरी बुआ मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। जिसने मेरे पापा को फोन लगाकर बुलवाया। मेरे पापा मुझे लेने जुलवानिया आए व मुझे साथ लेकर घर पर आए। मैंने घर आकर पापा-मम्मी को पूरी घटना बताई व आज मेरे पापा-मम्मी मुझे थाने पर बयान के लिए लाए।

पुलिस द्वारा अभियुक्त पीरूलाल को दिनांक 30.सितम्बर.2020 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 363,366 ए, 376(2) (एन) भादिव एवं 5एल/6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अभियुक्त पीरूलाल के विरूद्ध विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।

विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभियोजन की और से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त पीरूलाल को दोषसिद्ध किया गया है।