युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा
भोपाल : घर के बाहर बने पेशाबघर में रात्रि 2 से 3 बजे के मध्य पेशाब कर वापस घर में जा रही युवती को चाकू दिखाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
मामले की जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी एडीपीओ ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रश्मि मिश्रा द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को धारा 376 (3), 342, 506 भादवि के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड व 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदंड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल एवं श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई।