नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

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नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

छतरपुर: जिले के नौगांव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/उपेन्द्र देशवाल ने नाबालिग बालक के साथ दुराचार करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पप्पू उर्फ कमलेश सैनी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल की कठोर कैद के साथ 15 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बालक के भविष्य और मानसिक आघात को देखते हुए उसे डेढ़ लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

 

एडवोकेट राहुल रैकवार ने बताया कि पीड़ित बालक अपने पिता व भाई के थाना नौगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि आज दिनांक 27 जनवरी 2023 को वह नौगांव से दूध बांटकर अपनी साइकिल से घर जा रहा था, कि तभी सुबह करीब 08:30 बजे उसके घर के पहले आरोपी पप्पू उर्फ कमलेश सैनी जिसे वह पहले से जानता था, मिला वह उससे बोला कि उसे मोबाईल नम्बर लगाना नहीं आता है, तुम उसके मोबाइल से फोन लगा दो और यह कह कर उसे वहीं जंगल में ले गया, जहाँ आरोपी कमलेश उर्फ पप्पू ने उसके साथ गलत काम (कुकर्म) किया। वह चिल्लाया तो आरोपी पप्पू उर्फ कमलेश उससे बोला कि अगर चिल्लाया तो जान से मार कर खत्म कर दूंगा। आवाज सुन कर वहीं पर उसका भाई एवं बगल के खेत वाले एक व्यक्ति भी वहां आ गए तो इन्हें देख कर आरोपी पप्पू उर्फ कमलेश वहाँ से भाग गया। इसके बाद उसने सारी घटना आकर अपने पिता को बताई। फिर वह अपने पिता व भाई के साथ थाना रिपोर्ट को गया था।

पीडित की उक्त रिपोर्ट के आधार पर से पुलिस थाना नौगांव द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान पीड़ित बालक, उसके भाई एवं पिता द्वारा आरोपी से राजीनामा करने के कारण अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही रहें। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक पायी गयी।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार दुबे ने शासन का पक्ष रखते हुए मामले के सभी सबूत कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की।