युवती का योन शोषण करने वाले को 20 वर्ष की जेल!
Ratlam, Alot : युवती को बहला-फुसलाकर लें जाकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने बताया की 13 नवंबर 2021 को फरियादी के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की युवती शाम को उसके काका के घर जाने का कहकर निकली थी, जब वह घंटे भर बाद भी नहीं आई तो काका के घर जाकर पूछताछ की उन्होंने बताया की युवती नहीं आई, काफी तलाशने पर भी नहीं मिली तो युवती के पिता ने बहला फुसलाकर ले जाने की शंका जताई।
पुलिस ने धारा 363 भारतीय दंड विधान में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की जांच के बाद 29 नवंबर 2021 को युवती को पुलिस ने ढूंढ निकाला, पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि उसे आरोपी गोविंद गायरी बहला-फुसलाकर ले गया और उसकी मर्जी के विरुद्ध लैंगिक शोषण किया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (3), 376(2)एन भारतीय दंड विधान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ) /6 का इजाफा कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया!
अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र 26 फरवरी 2022 को विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेशकुमार चौहान ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।