नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कड़ी सजा

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम. न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त कालु पिता कमजी उर्फ कानजी भाभर जाति भील उम्र 19 साल निवासी भल्ला कमाल थाना सैलाना जिला रतलाम को धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले के पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 03.अगस्त.2020 को फरियादी नाबालिग जिसकी उम्र (17 साल 7 माह 16 दिन) के पिता ने थाना डीडी नगर रतलाम पर बताया कि 02.अगस्त.2020 को फरियादी तथा उसकी पत्नी उसके सुसराल सैलाना राखी मनाने के लिए गए थे। घर पर उसकी दोनों लडकियां व उसकी मां थी।

आधी रात के बाद फरियादी की छोटी पुत्री ने फोन पर बताया कि हम रात में हम खाना खाकर सो गए थे व रात्रि करीब 3 बजे नींद खुलने पर देखा तो बिस्तर पर बड़ी बहन को नहीं देखा तो उसने यह बात फरियादी की मां तथा भाई को बताई जिन्होंने पीड़िता की तलाश आसपास के क्षेत्र में की जो नहीं मिली।

बाद में फरियादी ने आकर उसकी पुत्री/पीड़िता की तलाश आसपास व रिश्तेदारों में की, जिसका कहीं पता नहीं चला।उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त सूचना पर थाना डीडी नगर जिला रतलाम पर पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज की गई और जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 391/2020 पर एफआईआर भा.द.स. की धारा 363 के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 08.अगस्त.2020 को थाना डीडी नगर पर पीड़िता को उसके पिता के समक्ष दस्तयाब किया गया।

थाना डीडी नगर पर पीड़िता ने बताया कि मैं 03.अगस्त.2020 को अपने घर पर अपनी दादी व अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। मेरी मां व मेरे पिता राखी बांधने के लिए सैलाना गए थे। मुझे अभियुक्त कालू ने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। इसलिए उसने मुझे राखी वाले दिन रात्रि 1 बजे घर के बाहर आने का कहा था। मैं राखी वाले दिन रात्रि 1 बजे घर के बाहर आई तो अभियुक्त कालु मुझे उसके साथ पैदल-पैदल सड़क तक लेकर गया उसके बाद वहां से एक पिकअप जा रही थी तो अभियुक्त कालू ने उसे रूकवाया मुझे पिकअप का नंबर नहीं मालूम है। फिर वह मुझे भल्ला कमाल गांव उसके दूसरे घर लेकर गया जहां पर कोई नहीं था। वहां उसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा।

अभियुक्त कालू ने मेरे साथ 2 बार मेरी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाए अभियुक्त कालू ने मेरे मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था तथा मुझे जान से खत्म करने की धमकी दी थी इसलिए मैं शोर भी नहीं कर पाई। अभियुक्त कालू के मम्मी और पापा को जब यह बात पता चली कि अभियुक्त कालू मुझे लेकर गया है तो कल उन्होंने अभियुक्त कालू से कहा कि तू अभियोक्त्री मुझे थाने पर छोड़ दे तो उसने मुझे थाने पर छोड़ा जहां से मेरे व अभियुक्त कालू के माता-पिता पुलिस के साथ थाने पर आए थे। उसके बाद रात में मुझे थाना डीडीनगर रतलाम लेकर आए थे।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी चौपसिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त कालू को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र भादसं.की धारा 363, 366 ए, 376 (2) (एन), 506 भादवि एवं धारा 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त कालू के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया। मामले में विशेष न्यायालय द्वारा अपने फैसले में 22-जुलाई-2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्‍तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त कालू को दोषसिद्ध किया गया। मामले की में पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।