225 Cylinders Seized From 2 Illegal Bases : गैस सिलेंडर रिफिल करने के दो अवैध अड्डे पकड़े, 225 सिलेंडर जब्त!   

कलेक्टर ने कहा अवैध रूप से सिलेंडर संग्रह करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई होगी! 

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225 Cylinders Seized From 2 Illegal Bases : गैस सिलेंडर रिफिल करने के दो अवैध अड्डे पकड़े, 225 सिलेंडर जब्त! 

 

इंदौर। शनिवार को खाद्य विभाग के अमले ने क्राइम ब्रांच के साथ कार्रवाई कर खजराना के तंजिम नगर खिजराबाद में अवैध रूप से संग्रहित 225 गैस सिलेंडर जब्त किए। दो जगह हुई इस कार्रवाई में खाली और भरे हुए विभिन्न वजन के सिलेंडर, रिफिलिंग की सामग्री जब्त की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि शनिवार को खाद्य विभाग ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से 38 – बी खिजराबाद कॉलोनी (खजराना) में दबिश दी। मौके पर जांच के दौरान शाकिर शाह द्वारा घने रहवासी क्षेत्र में तीन मंज़िला संकरे से मकान जिसमें 5 परिवार किराये से रहते हैं, उसके अंदर तीसरी मंजिल पर मशीन से गैस अंतरण कर 14.2 kg सिलिंडर से 19kg के कमर्शियल और 5kg/3 kg सिलिंडर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था।

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मौके पर घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो क्षमता के 30 खाली सिलेंडर, 19 किलो क्षमता के व्यावसायिक 15 खाली सिलेंडर, 5 किलो वाले व्यावसायिक एचपी गैस कंपनी के 8 खाली सिलेंडर, 3 किलो क्षमता के 43 नग भरे इस तरह कुल 96 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा मोटर लगी एक गैस भरने की मशीन, 5 नग गैस ट्रांसफर पाइप, विभिन्न गैस कंपनी के सील-कैप,एक तोल कांटा पाए गए।

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गैस रिफिलिंग करने वाले शाकिर शाह ने बताया कि राजेश जायसवाल जो श्री अन्नपूर्णा एचपी गैस एजेंसी मक्सी देवास का हॉकर है उससे सिलेंडर लिया जाना और एचपीसीएल कमर्शियल शिवानंद गैस एजेंसी फूटी कोठी को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बेचना बताया। यह भी बताया कि यह मकान उनकी पत्नी फरज़ाना बी के नाम पर हैं। मौके से सभी गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग मशीन, पाइप, सील-कैप, तोल-कांटा को जब्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

दूसरी जगह से भी सिलेंडर जब्त 

इसी तरह इस टीम ने 70-बी तंजीम नगर मुर्गी केंद्र (खजराना) में भी जांच की गई। मौके पर अतहर शेख़ एवं असद शेख़ घने रहवासी क्षेत्र के मकान के दो कमरों में दो इलेक्ट्रिक मशीनों से गैस रिफिलिंग कर 14.2 किलो के सिलेंडर से 19 किलो क्षमता के व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में गैस रिफिल का अवैध कारोबार करना पाया गया।

मौके पर घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो क्षमता के 60 भरे और 20 ख़ाली सिलेंडर, 19 किलो क्षमता के व्यावसायिक 49 खाली, 2 गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मशीन, 8 गैस ट्रांसफर पाइप, 22 धातु से बने गैस ट्रांसफर यंत्र (बंशी), 2 इलेक्ट्रिक तोल कांटे पाए गए। मौके से सभी गैस सिलेंडर मय गैस रिफिलिंग मशीन, पाइप, तौल कांटा जब्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

अख्तर शेख ने भी राजेश जायसवाल से घरेलू सिलेंडर लेना और शिवानंद एजेंसी को बिक्री करना बताया गया। जांच दल द्वारा शिवानंद गैस एजेंसी की भी जांच की जा रही है। विभाग द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि उक्त आरोपी और किस-किस एजेंसी से उनके हॉकर से गैस सिलेंडर लेते थे और अवैध व्यापार करते थे।

दोनों मामलों में रहवासी इलाके में गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, बिक्री, रिफिल करने वाले शाकिर शाह ,अतहर शेख,असद शेख, राजेश जायसवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण दर्ज किया गया है।