भोपाल में चुनावों को लेकर 24 घंटे 26-26 टीमें रखेंगी विधानसभा क्षेत्रों में नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने चुनाव तैयारियों की दी जानकारी

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भोपाल में चुनावों को लेकर 24 घंटे 26-26 टीमें रखेंगी विधानसभा क्षेत्रों में नजर

भोपाल:जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर आचारसंहिता जारी होने के बाद जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काम शुरू कर दिया है। जिले में आचार संहिता का पालन कराने, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सहित अन्य सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एफएसटी, एसएसटी और वीडियोग्राफी की 26-26 टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें अलग-अलग विधानसभाओं में तीन शिफ्टों में पूरे 24 घंटे नजरें रखेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में जिले के सभी अफसरों को आदेश जारी किए हैं।

 

इन तीन तरह की टीमों का गठन

विधानसभा चुनाव के दौरान जिले की हुजूर, बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा, मध्य, उत्तर और दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता, धारा 144 के नियमों के पालन के लिए उड़नदस्ता दल, निगरानी दल और वीडियोग्राफी दल की 26-26 टीमें बनाई हैं। कलेक्टर ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी करने वालों के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर विशेष टीम का गठन किया है। हमने शस्त्र जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं।

 

*भोपाल साइलेंस जोन घोषित, ध्वनि यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित*

विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग, लोक प्रशांति भंग करने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है। इससे उद्देश्य से भोपाल जिले को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिले में रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

*Cविजिल एप पर करें शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई*

आचार संहिता लगते ही सबसे पहले संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू करा दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें 24 घंटे में जिले में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर सभी निकालने का काम पूरा कर लेंगी। इस कार्य में सभी विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम नजर रख रहे हैं।

 

*वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं से घर पर डलवाएंगे वोट*

जिले में कुल 20 लाख 86 हजार 231 मतदाता हैं। इनमें से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 27 हजार मतदाता शामिल हैं, जबकि आठ हजार के लगभग दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं का मतदान घर पर ही कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ मतदाताओं ने इस संबंध में सूचना भी दी है। सभी रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

 

*जिले में धारा 144 हुई लागू*

– सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।

– कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा। उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।

– कोई भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली का आयोजन नहीं करेगा।

– शासकीय परिसर में राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

– कोई भी किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।

– कोई भी इंटरनेट मीडिया/ इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था के विपरीत पोस्ट

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