तालाब से मोटर द्वारा पानी लेने के विवाद में हथियार से घायल कर देने वाले 3 आरोपियों को 5 वर्ष की जेल जुर्माना भी लगाया!

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तालाब से मोटर द्वारा पानी लेने के विवाद में हथियार से घायल कर देने वाले 3 आरोपियों को 5 वर्ष की जेल जुर्माना भी लगाया!

 

Ratlam : जिले के ग्राम चितावद में 11 फरवरी 2017 की रात्रि 9-15 बजे तालाब में लगी मोटरों से पानी लेने के मामले में हुए विवाद में आरोपियों द्वारा 3 युवकों को धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने आरोपियों को 5 -5 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

 

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की 11 फरवरी 2017 को रात करीब 9:15 बजे ग्राम चितावद तालाब पर फरियादी दिलीप सिंह की 2 मोटरें चल रही थी वहीं ताजमोहम्मद की भी 1 मोटर भी चल रहीं थी इस दौरान ताजमोहम्मद ने दिलीप सिंह की दोनों मोटरें चालू कर जला दी थी। जब फरियादी ने ताजमोहम्मद से कहा कि एक ही डीपी से सभी मोटर चल रही हैं ऐसे में तुम्हारी (ताजमोहम्मद) मोटर नहीं जली तो हमारी मोटर कैसे जल गई। मौके पर आरोपी ताजमोहम्मद के साथ शहादत हुसैन, शरीफ व असलम तालाब के किनारे मोटर के पास अलाव ताप रहें थे। ताज मोहम्मद के पास 1 लोहे का हथियार दतिया था जिससे उसने दिलीप सिंह के लड़के योगेंद्र पर हमला कर दिया था जब उसका भतीजा हितेंद्र सिंह, योगेंद्र को छुड़ाने आया था तब चारों आरोपियों ने मिलकर उस पर भी हमला कर दिया था शहादत हुसैन ने लोहे के दतिया से हितेंद्र के सिर पर मार दी थी। असलम खान हाथ में लोहे की कटार थी जिससे उसने सिर पर जानलेवा हमला कर दिया था तथा शरीफ खान के हाथ में लोहे की कटार थी जिससे भी उसने प्राणघातक हमला कर दिया था।

जिससे फरियादी के सिर, हाथ की बायी उंगली में चोट आई थी तथा योगेंद्र के बाएं हाथ और सर में चोट आई थी। हितेंद्र के सिर व हाथ पर चोट आई थी फरियादी दिलीप सिंह द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध अस्पताल में देहाती नालिसी लेखबद्ध कराई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा थाने पर आरोपीगणों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 326 भादंवि तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

 

इससे पहले शासकीय तालाब से पानी लेने के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था जिसमें से एक पक्ष के ताज मोहम्मद की हत्या इस प्रकरण के फरियादियों द्वारा कर दी गई थी प्रकरण के 3 आरोपी शहादत हुसैन, असलम तथा शरीफ खान के विरुद्ध सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव के न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किए गए थे लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रकरण के अन्य आरोपी ताजमोहम्मद की फ्री फाइट में हत्या हो गई थी। जिसका विचारण भी सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही किया गया था।

 

इस प्रकरण में दिलीप सिंह, हितेंद्र सिंह तथा योगेंद्र सिंह को आरोपियों द्वारा धारदार हथियारों से सुनियोजित होकर मार-पीट करने तथा गंभीर चोट पहुंचने का दोषी पाया गया गया जिसमें सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा आरोपी शहादत हुसैन पिता एकता नूर, असलम पिता अहमद नूर, शरीफ खान पिता अहमद नूर सभी निवासी ग्राम चितावद तहसील जिला रतलाम को 5-5 वर्ष का कारावास एवं ₹2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।