
परिवहन विभाग में 40 प्रधान आरक्षक हुए पावरफुल, परिवहन नियमों के उल्लंघन पर काटेंगे चालान, शमन शुल्क वसूलेंगे
भोपाल: हेलमेट बिना वाहन चलाने, वाहन का बीमा न होंने, बिना परमिट एवं लाइसेंस के वाहन चलाने, सीटबेल्ट बांधे बिना कार चलाने, लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का संचालन करने पर अब परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक भी चालानी कार्यवाही कर सकेंगे और वाहन चालकों से शमन शुल्क वसूल सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने छह मार्च 2023 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर दिया है।
यह अधिकार मिलने के बाद परिवहन विभाग के प्रदेशभर के चालीस प्रधान आरक्षकों को यह कार्यवाही करने का पावर मिल सकेगा।
परिवहन विभाग के पहले जारी नियमों के अनुसार बीस प्रकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को यह शमन शुल्क वसूलने का अधिकार दिया गया था। इसमें परिवहन निरीक्षक, उन निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक भी शामिल थे लेकिन प्रधान आरक्षकों को यह अधिकार नहीं दिए गए थे। अब प्रधान आरक्षकों को भी कार्यवाही करने और समझौता शुल्क वसूलने के अधिकार दिए गए है। दुपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहन चालकों और भारी वाहन, माल वाहन चलाने वाले वाहन चालकों द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का संचालन करने और दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले वाहनों पर अब प्रधान आरक्षक अंकुश लगा सकेंगे। पहले उन्हें चालानी कार्यवाही करने के अधिकार नहीं थे इसलिए वे कार्यवाही नहीं कर पाते थे। परिवहन विभाग में वैसे भी अमले की कमी है।
अब चालीस प्रधान आरक्षकों को यह अधिकार मिलने से परिवहन नियमों के पालन कराने में आसानी होगी और दुघटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
*जारी हुई अधिसूचना-*
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें परिवहन विभाग की ओर से 6 मार्च 2023 में प्रकाशित परिवहन विभाग की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। इसमें अब परिवहन विभाग के सभी प्रधान आरक्षकों को शामिल किया गया है। इस अधिसूचना के जरिए उन्हें भी चालानी कार्यवाही करने और शुल्क वसूलने के अधिकार मिल गए है।





