जिला प्रशासन द्वारा 43 गैस सिलेंडर जप्त

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भोपाल : कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया के आदेशानुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया के नेतृत्व में बुधवार रात छापामार कार्रवाई कर 43 गैस सिलेंडर जप्त किए गए और संबंधित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया। जप्त गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 90 हजार हैं।

बुधवार को समय 9.30 पीएम पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अमले श्री दिनेश कुमार अहिरवार सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री विनय सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री मयंक द्विवेदी एवं श्री सत्यपाल सिंह जादौन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा मनोज दरयानी के निवास स्थान म.न. 05 मानस बिहार हताईखेडा रोड आनंद नगर भोपाल पर छापामार कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान मनोज दरयानी के घर पर घरेलू गैस सिलेण्डर से नोजल फिट कर छोटे सिलेण्डर में गैस अंतरण का कार्य करते पाया गया तथा घर में अत्याधिक मात्रा में घरेलू, व्यावासयिक, छोटे गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जिसकी सूचना एसडीएम गोविंदपुरा एवं थाना प्रभारी पिपलानी को दी गई।

तत्पश्चात् चौकी प्रभारी आनंद नगर श्री संतोष रघुवंशी पुलिस बल के साथ जांच स्थल पर पहुंचे।

मौके पर उपस्थित मनोज दरयानी के कथन दर्ज किये गये जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने पडोसियों से तथा विभिन्न गैस एजेंसियों से घरेलू, व्यावसयिक गैस सिलेण्डर प्राप्त कर 100-150 रूपये मुनाफे पर शादीवाले घरों में तथा होटलों में बेच दिये जाते हैं।

मनोज दरयानी द्वारा यह भी बताया गया कि वह घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस अंतरित कर छोटे सिलेण्डरों में भरकर 100 रूपये प्रति किलो की दर से ग्राहकों को विक्रय करने का कार्य किया जाता है।

संपूर्ण कार्यवाही के दौरान 25 घरेलू, 03 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 नग रिलायंस कम्पनी का क्षमता 17 कि.ग्राम, 14 नग छोटे गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रोनिक तौल काटा, ब्राज नोजल, लोहे के नोजल, लोहे का पाना, लोकल रेग्यूलेटर के जप्त किये गये। जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 89 हजार 665 रूपये है।

संबंधितों के विरूद्व द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण निर्मित किया गया।