
5 Lawyers Sentenced : पत्रकार को गवाही से रोकने के लिए उस पर हमले करने वाले 5 वकीलों को इंदौर कोर्ट ने सजा सुनाई!
Indore : जिला कोर्ट ने उज्जैन कोर्ट परिसर में पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पांच वकीलों दोषी ठहराया। यह केस 15 साल पुराना है और इसमे पांच वकीलों को एक साथ सजा सुनाई गई। इंदौर जिला अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पांच वकीलों को पत्रकार पर हमले के मामले में दोषी ठहराया। यह मामला 2009 में उज्जैन कोर्ट परिसर में वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम पटेल पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें इतने साल बाद न्याय मिला।
यह देश का पहला मामला है जिसमें पांच वकीलों को एक साथ धारा 307/34 के तहत दोषी ठहराया गया। चार वकीलों को सात-सात साल की सजा और 90 साल के एक वकील को तीन साल का सजा दी गई। दोषियों में धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय शामिल हैं।
इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया ने 2009 में उज्जैन कोर्ट परिसर में वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम पटेल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पांच वकीलों को यह सजा दी। इस मामला में कई बार सुनवाई हुई और लंबी कानूनी बहसों के बाद कोर्ट ने इसे हत्या के प्रयास (धारा 307) और आपराधिक साझा इरादा (धारा 34) के तहत गंभीर अपराध मानते हुए सभी पांचों को दोषी ठहराया।
आरोपियों ने वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम पटेल पर उस समय हमला किया था, जब वे अदालत में एक केस की गवाही देने जा रहे थे। यह हमला उन्हें चुप कराने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह देश का पहला मामला है जिसमें पांच पेशेवर वकीलों को एक साथ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया। यह निर्णय न केवल कानूनी व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि कानून के सामने सबके लिए एक समान हैं।





