अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

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अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

Jaora : एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने अफीम तस्करी के मामले में आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 16.मई. 2018 को थाना जावरा शहर पर पदस्थ उप निरीक्षक विजय रावत को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अफीम लेकर जाने वाला हैं।सूचना पर महू-नीमच हाईवे जावरा चुरु दाल मिल के सामने नाकेबंदी कि कुछ देर बाद ढोढर और से आ रहें मोटरसाईकल सवार जगदीश पिता नवलदास बैरागी उम्र 35 निवासी ग्राम जडवासा थाना कालुखेड़ा को रोका और तलाशी ली जिसके पेट पर बंधी प्लास्टिक की थैली में 600 ग्राम अफीम जप्त की गई।आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण और अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी जगदीश बैरागी को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे द्वारा की गई।