सीधी भर्ती के पदों पर 5 वर्ष संविदा नौकरी करने वालों के लिए आरक्षित होंगे 50 फीसदी पद

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सीधी भर्ती के पदों पर 5 वर्ष संविदा नौकरी करने वालों के लिए आरक्षित होंगे 50 फीसदी पद

भोपाल. मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर पांच वर्ष तक निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के पचास फीसदी पद अथवा सीधी भर्ती के रिक्त पदों के पचास प्रतिशत तक पद संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नियमों में संशोधन कर दिया है।

मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सेवा भर्ती नियमों में यह संशोधन किए गए है। इसके लिए नियम 11 में उपनियम सात में बदलाव किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के उपसचिव मयंक अग्रवाल ने इस संबंध में संशोधन आदेश जारी किया है। अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर संविदाकर्मियों के लिए पदों का आरक्षण किया जाता था। लेकिन प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में सीधी भर्ती के कई पद लंबे समय से खाली पड़े है।

इन पदों पर संविदा के आधार पर अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे है। अब इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। विभाग में सीधी भर्ती के लिए तय नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर जो संविदा अधिकारी-कर्मचारी पांच साल से अधिक समय से नियमित रुप से काम कर रहे है उन्हें इन पदों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के पचास प्रतिशत तक पद या विभाग में पांच वर्ष तक निरंतर जिन पदों पर संविदाकर्मी काम कर रहे है उनकी कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद जो भी कम हो उन पर होने वाली भर्तियों में संविदाकर्मियों को पचास फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद दुबारा इस तरह के लाभ की पात्रता संविदाकर्मियों को नहीं दी जाएगी।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा यह प्रावधान भी किया गया है।