6 आदतन अपराधी जिलाबदर
ग्वालियर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने 6 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दो आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में 50 हजार रूपये और एक लाख रूपए के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले अपराधियों को हर माह निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदतन अपराधी अन्नी उर्फ अनिल पुत्र पिलुआ उर्फ परमाल कमरिया निवासी बुलबुलपुरा घासमंडी थाना ग्वालियर, विशाल उर्फ विस्सू खरे पुत्र राज उर्फ राजेश खरे निवासी पानी की टंकी के पास खजांची बाबा की दरगाह हाल सरकारी मल्टी कम्पू एवं गोलू उर्फ संदीप पुत्र दिलीप पांडे निवासी पाटनकर का बाड़ा लक्ष्मीगंज जिला ग्वालियर को एक – एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार आदतन अपराधी अतुल चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे निवासी चौबे जी का बाड़ा नहरवाली माता रोड़ नाका चंद्रबदनी थाना झांसी रोड़ एवं राजीव कुमार पुत्र रामप्रताप सिंह भदौरिया निवासी गोवर्धन कॉलोनी पिंटो पार्क को 6 – 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। साथ ही आदतन अपराधी सतीश पाल पुत्र सोवरन पाल निवासी घोसीपुरा मुरार थाना मुरार जिला ग्वालियर को 4 माह की अवधि के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी बलदेव अग्रवाल पुत्र रामजीलाल अग्रवाल निवासी बृजवासी मिष्ठान भंडार छापाखाने के पास मूल निवासी नया दानाओली लश्कर को संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होकर एक लाख रूपए एवं लक्ष्मण उर्फ कालिया कोरी पुत्र रामकिशन चंदौरिया निवासी टापू मोहल्ला थाना कम्पू को 50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये गये है।
जिला बदर किए गए और बंध पत्र भरने के लिये ताकीद किए गए इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।