धन दुगना करने का झांसा देने वाले कम्पनी के डायरेक्टरों को 6 वर्ष की जेल!
Ratlam : निवेशकों का रुपया दुगना करने का झांसा देकर रुपए हड़पने वाली कंपनी आरोग्य धनवर्षा एंड एलीट लिमिटेड के डायरेक्टरों को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 6 वर्ष का कारावास और 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 22-मार्च-2017 को आवेदक पप्पू सिंह पिता मदन सिंह राजपूत द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वर्ष 2011 में आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एंड एलिट लिमिटेड के संचालक बगदीराम, राजेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र व्यास, रघुवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोनगरा द्वारा फरियादी और अन्य निवेशकों को अधिक ब्याज, अधिक लाभ का प्रलोभन देकर अधिक से अधिक रुपया आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एलिट लिमिटेड कंपनी में जमा करने का बताते हुए लालच दिया था। फरियादी व उसके मिलने वालों ने कंपनी के एजेंटों द्वारा दिए गए लालच में आकर निवेशकों ने अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को कंपनी में निवेश किया था, परंतु परिपक्व अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही सभी डायरेक्टर कंपनी बंद कर भाग गए थे, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस थाना बरखेड़ाकला पर की गई थी, रिपोर्ट पर थाना बरखेड़ाकला पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 167/17 पर एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में धारा 467, 468, 471 व धारा 3,6 मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने प्रकरण का विचारण किया गया जहां पर अभियोजन द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी रघुवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र व्यास, धर्मेंद्र सिंह व बगदीराम को धारा 420 भादवि के तहत 6 वर्ष कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 6 मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत 6 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।