65% Reservation Banned : सुप्रीम कोर्ट का बिहार में आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इंकार!
New Delhi : आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले बिहार सरकार के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा।
पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो गई।
राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया
बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ा 65% कर दिया था। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें, जो कुल 75% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की गई थी। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा को 65% आरक्षण का लाभ मिल रहा था।