कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास!

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कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास!

Ratlam : न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने छोटी सी बात पर आरोपी रईस (37) उर्फ दांती पिता रउफ खान निवासी-खातीपुरा, (शैरानीपुरा) को शोयेब पर हमला करने मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाते हुए व 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी शोयब 7 जून 24 को रात्रि करीब 10.15 बजे शैरानीपुरा कब्रस्तान के पास ईट के भट्टे के पास बैठा था। जिसके पास में अरशद खान व फाजिल खान भी बैठे थे।

 

उसी समय रईस ने आकर शराब पीने के लिए 5 सौ रुपए मांगे थे तो फरियादी शोयेब ने कहा था की उसके पास अभी रुपए नहीं हैं तब रईस बोला कि मेरा नाम चलता हैं रुपए तो देना होगें, फरियादी शोयेब ने रुपए देने से मना किया तो अभियुक्त रईस ने उसे नंगी-नंगी गालियां दी। गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने कुल्हाड़ी शोयेब के सिर में दें मारी, जिससे शोयेब के सिर से खून निकलने लगा उसके पास बैठे अरशद खान और फाजिल खान ने बीचबचाव किया। मौके पर आदिल खान, अब्दुल खान व तौफिक खान भी आ गए थे और उनके द्वारा भी बीचबचाव करने पर अभियुक्त ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। वहां खडे लोग घायल शोयब खान को सरकारी अस्पताल लेकर आए इसके पश्चात जिला अस्पताल से संबंधित थाने पर सूचना दी गई। सूचना पर थाना स्टेशन रोड में धारा 327, 294, 323, 506 भारतीय दंड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट रईस के विरुद्ध दर्ज की गई।

 

जांच के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया व फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए व घायल शोयब का एक्स-रे परीक्षण करवाकर उसे आई छोटी के संबंध में क्यूरी कराई गई। अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन लेख कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त की गई। फरियादी शोयब के टी-शर्ट, अन्य कपड़े जप्त किए गए। जप्त टी-शर्ट, कुल्हाड़ी को एफएसएल जांच हेतु इंदौर स्थित झूमरघाट भेजा गया। घटना स्थल से खून आलुदा मिट्टी भी जप्त की गई। घायल शोयब की क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर अपराध में धारा 326, 307 का इजाफा कर न्यायालय में चालन पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया!