झगड़ा कर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को 5-5 और 4 को 3-3 साल का कारावास  

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झगड़ा कर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को 5-5 और 4 को 3-3 साल का कारावास  

रतलाम: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने झगड़ा फसाद कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को 5-5 साल व चार आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा इन पर जुर्माना भी लगाया।

प्रकरण के लोक अभियोजक विमल छिपानी ने बताया कि 6 नवंबर 2021 को फरियादी दयाराम ग्राम रावटी घर के बाहर खड़ा था।उसने बंशी गुर्जर से पूछा कि झगड़ा क्यों करते हों और मेरे भाई कालू को गाली क्यों देते हों। इस बात पर उसका काका मुन्नालाल घर के अंदर से तलवार लेकर आया और मारपीट करने लगा।सोनू व बंशी गुर्जर भी तलवार लेकर आए तथा सोनू व बंशी ने तलवार से वार किए।

विवाद में फरियादी दयाराम,भाई कालू,मां रतनीबाई,पत्नी ममता, बेटा पीयूष घायल हुए।कोर्ट ने मुन्नालाल पिता रामा गुर्जर,बेटे सोनू,बंशीलाल को 5-5 साल का कठोर कारावास एवं 5-5 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं विनोद पिता मुन्नालाल गुर्जर,तीजाबाई पति मुन्नालाल गुर्जर,ममता पिता मुन्नालाल गुर्जर,पूजा पिता मुन्नालाल गुर्जर,को तीन-तीन साल का कठोर कारावास की सजा व 5-5 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।