7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने Nominee से जुड़े नियम बदले!

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार की ओर से किया गया बदलाव कर्मचारियों के ​परिजनों के लिए अहम है।

सरकार की और से जारी नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा, जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। मतलब ये है कि जो नॉमिनी है, वही मुआवजे का हकदार होगा। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी।

अगर कर्मचारी ने परिवार के किसी सदस्य का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज नहीं कराया है तो मुआवजे के तौर पर मिलने वाली रकम सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता है।

सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेच्युटी में नॉमिनी बनाते है। हालांकि, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है, उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते हैं। अब सरकार ने सर्कुलर जारी कर इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। अब मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस सदस्य को दी जाए।