डोडा चूरा तस्करों को 8 साल का कारावास

_80-80 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया_ 

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सिंहस्थ-2004

डोडा चूरा तस्करों को 8 साल का कारावास

Ratlam।मादक पदार्थ डोडा चुरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीयों को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने 8-8 वर्ष की सजा और 80-80 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया।मामले में विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 16.अक्टोबर.2017 को थाना बड़ावदा पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर गल सिंह भवेल को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम ठिकरीया वीरपुरा के बीच स्थित पुलिया के पास दो लोगडोडा चूरा लेकर खड़े हैं।

सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और सड़क के किनारे मोटरसाइकल MP 09.JX 3749 पर बोरो में मादक पदार्थ डोडा चुरा लेकर खडे जाकिर पिता आबिद खां मेवाती व उसका साथी बलराम सिंह पिता बापूसिंह राजपुत को पकड़ा और दोनों आरोपीयों के कब्जे से दो टाट के बोरों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा वजन 106 किलोग्राम मौके पर जप्त कर तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना बड़ावदा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 26-दिसम्बर-2017 को न्यायालय में चालान पेश किया गया।इस पर विशेष न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी जाकिर मेवाती व बलराम राजपुत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।प्रकरण की पैरवी शिव मनावरे ने की।