झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की रिपोर्ट
Jhabua : पुलिस ने अवैध सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। बाहरी राज्य से आकर आदिवासियों को ऋण के चंगुल में फँसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकद राशि व अन्य सामान जब्त कर मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु से आने वाले कुछ लोग जनता से अवैध सूदखोरी कर बहुत ज्यादा ब्याज दर पर रूपये देते है। उनके द्वारा रुपए लेने वाले हर व्यक्ति की डायरी बनाई जाती है। ब्याज पर रुपए देने वाला या फिर उसी का कोई कर्मचारी रोज ब्याज व मूलधन को जोड़कर बनी रोज की किस्त लेता है और डायरी में एंट्री करता है। जब सभी किस्ते समाप्त हो जाती, तो डायरी को भी फरियादी से लेकर अपने पास रख लेते थे। ब्याज पर लिए रूपये चुका देने के बाद भी अधिक ब्याज मांगने व न देने पर धमकी देने तथा परेशान करने की शिकायते भी प्राप्त हो रही थी।
इस मामले में थाना प्रभारी काकनवानी के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 9 सूदखोरों पेरिया दुरई, शक्तिवेल, महेश कुमार, मुत्थु कुमार, 05. कार्तिक राजा, अरूण, वसन्तु कुमार, शिवा स्वामी और शक्ति वेल को पुलिस गिरफ्त में लिया। इन आरोपियों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा काकनवानी, मेघनगर, थांदला, रानापुर एवं झाबुआ क्षेत्र में सूदखोरी का कार्य करना बताया गया। अभी तक 400 भरी हुई डायरिया (जिनसे सम्पूर्ण वसूली पूर्ण हो चुकी थी) जब्त की गई है। इसके अलावा आरोपियों के अनुसार 1000 से भी ज्यादा लोगो से अभी वसूली करना शेष है। आसपास के जिलों अलीराजपुर (बोरी, उदयगढ़) एवं राज्य राजस्थान (बांसवाड़ा, कुशलगढ़) में भी उक्त आरोपियों के द्वारा अवैध सूदखोरी का व्यवसाय करने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में आगे कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस ने आरोपियों से 12,41,000/- रू नकद, दो लेपटाप कीमत 80,000/-रू., डायरिया एवं रजिस्टर, भरी हुई करीब 400, खाली डायरी करीब 700, दो केल्क्यूलेटर, मोटर सायकल कीमत 1,00,000/-रू., 2 अपाचे मोटर सायकल कीमत 1,60,000/-रू है।
सूदखोरों के विरूद्ध पुलिस ने 5 अपराध कायम किए है। थाना काकनवानी में धारा 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,384, 506, 120-बी भादवि।
थाना मेघनगर में 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 387, 506, 120-बी भादवि। थाना थांदला 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,387, 506, 120-बी भादवि थाना रानापुर में 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,384, 387, 120-बी भादवि।
झाबुआ कोतवाली 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294, 387, 506 भादवि में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
देखिये वीडियो: क्या कह रहे हैं, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता-