36 Medical stores Licence Cancelled – निरस्त दुकानदारों से क्रय विक्रय नहीं करें – प्रशासन के निर्देश
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स परीक्षण के बाद सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हार ने विभिन्न कारणों के चलते 36 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये ।
बुधवार को जारी आदेश में जिला खाद्य एवं ओषधि प्रशासन ने जिला मुख्यालय के 17 एवं पिपलिया , संजीत , सुवासरा , सीतामऊ , नाहरगढ़ , भैंसोदामंडी , डिगाव , मल्हारगढ़ , दलौदा , बूढ़ा , बिल्लोद समेत 36 मेडिकल संस्थानों के लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश जारी किये हैं ।
सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर श्री कुम्हार ने जारी आदेश प्रति ड्रग कंट्रोलर भोपाल , कलेक्टर श्री गौतमसिंह मंदसौर , डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं ओषधि , जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसीएशन को अग्रेषित की है ।
जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निरस्त लायसेंस वाले संस्थान से होलसेल एवं रिटेल कोई भी केमिस्ट क्रय – विक्रय नहीं करें । परीक्षण और जांच में ऐसा पाया जाने पर प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाही होगी । निरस्त मेडिकल स्टोर्स से दवाओं का लेन देन अवैधानिक होगा ।
सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर श्री कुम्हार ने इस प्रतिनिधि को बताया कि जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स एवं विक्रय संस्थानों की जांच और नियमित सैम्पल कलेक्ट किये जारहे हैं ।
ओषधियों के मानकों की जांच भी प्रचलित है । सभी मेडिकल संस्थान को नियमानुसार दवाओं की बिक्री , रिकॉर्ड संधारण करें और एक्सपायरी दवाओं को यथासमय निस्तारण करें
जिला केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रवि जैन , महासचिव अरुण भदादा , मंदसौर नगर अध्यक्ष अभय चोरड़िया , सचिव राव प्रितेशसिंह ने 11 जनवरी को मिले ड्रग विभाग आदेश की पुष्टि की है । यह आश्वासन दिया है कि जिम्मेदारी से जिले में इसका पालन करेंगे ।
केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों के अनुसार निरस्त किये मेडिकल लायसेंस में कुछ संचालकों के निधन , कुछ लायसेंस धारकों द्वारा सरेंडर , कुछ मेडिकल स्टोर्स बंद होने , कुछ स्थान परिवर्तन और कुछ फार्मासिस्ट नाम परिवर्तन होने के कारण ड्रग विभाग ने निरस्त किये हैं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में 200 से अधिक और जिले में लगभग 450 से अधिक मेडिकल स्टोर्स संचालित है ।